निदेशक (एम एंड सीपी), सेंट्रल वेयरहाउसिंग के पद के लिए रिक्ति परिपत्र निगम (सीडब्ल्यूसी) सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024। अग्निपथ योजना, देश सेवा का सुनहरा अवसर, बनें अग्निवीर, अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें विक्रेता सीधे अपने बिल/चालान जमा करने के लिए सीडब्ल्यूसी के बिल ट्रैकिंग सिस्टम (बीटीएस) का उपयोग कर सकते हैं। बीटीएस पर जाने के लिए यहां क्लिक करें। सीडब्ल्यूसी ने पूरे भारत में निजी गोदामों को किराए पर लेने के लिए WEE@CWC, वेयरहाउसिंग फॉर एवरीवन एवरीवेयर, एक वेयरहाउसिंग एग्रीगेटर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। टोल फ्री नंबर 1800-313-0026 डायल करें - कीट नियंत्रण सेवाएँ। विक्रेताओं/ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/सलाहकारों आदि द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए बिल ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग। केंद्रीय भंडारण निगम को "नवरत्न" का दर्जा दिया गया है।
  • Skip to main Content
  • भाषा

सतर्कता कॉर्नर

हमारे बारे में


सतर्कता विभाग केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों (बोर्ड स्तर से नीचे) से संबंधित सतर्कता कार्यों को करता है। सभी अधिकारियों से संबंधित मामलों को मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है।
केंद्रीय भंडारण निगम में सतर्कता विभाग का नेतृत्व एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा किया जाता है। वर्तमान मुख्‍य सतर्कता अधिकारी श्री प्रणय प्रभाकर भारतीय रेल यातायात सेवा के एक अधिकारी हैं। सहायक महाप्रबंधक और सतर्कता विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उनकी सहायता करते हैं।
निगम ने दो स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) नियुक्त किए हैं - श्री सुधांशु शेखरा मिश्रा और श्री रजनीकांत मिश्रा ।

सतर्कता संगठन ढांचा:


मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के कार्य:

केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) की सतर्कता इकाई भारत सरकार के शीर्ष संगठन केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के तत्वावधान में संगठन में सतर्कता गतिविधियों के लिए उत्‍तरदायी है, जो भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और जनजीवन में ईमानदारी को नियंत्रित करती है। सतर्कता इकाई जांच,अनुशासनात्मक कार्यवाही,अनुवर्ती कार्रवाई आदि कार्य करती है।.

मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्य हैं:

  • सतर्कता दृष्टिकोण से शिकायतों की जांच।
  • सतर्कता दृष्टिकोण से शिकायतों की प्रत्यक्ष जांच/पूछताछ।
  • सतर्कता दृष्टिकोण से मामलों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग से सलाह लेना।
  • मामलों की जांच में सीबीआई/पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ सहायता/संपर्क बढ़ाना।
  • सीबीआई से प्राप्त स्व-निहित नोटों/रिपोर्टों की जांच और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।
  • सतर्कता मामलों से संबंधित अभियोजन स्वीकृति का संचालन।
  • सतर्कता मामलों में निलंबन और अन्य विभागीय कार्रवाई से संबंधित मुद्दे।
  • सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता मामलों में विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
  • सतर्कता मामलों पर सीवीसी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय।
  • सतर्कता मामलों से संबंधित अपील, समीक्षा और पुनरीक्षण याचिकाओं पर कार्रवाई करना और आदेश जारी करना।
  • कार्मिक विभाग द्वारा अनुरोध किए जाने पर सतर्कता स्थिति बताना।
  • सहमत सूची तथा संदिग्ध सत्यनिष्ठा अधिकारी (ODI)की सूची बनाना और रखरखाव ।
  • प्रबंध निदेशक के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
  • संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और रोटेशनल स्‍थानांतरण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी।
  • वार्षिक संपत्ति विवरणी की संवीक्षा।
  • एफआर-56(जे) के अंतर्गत समीक्षा अभ्यास में सहायता करना।
  • सतर्कता मामलों पर प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित करने के लिए समन्वय।
  • सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन।

शिकायत कैसे दर्ज करें:

केभनि के किसी कर्मचारी/अधिकारी की ओर से भ्रष्टाचार, कदाचार, धोखाधड़ी या निगम को वित्तीय/गलत नुकसान पहुंचाने वाली किसी गतिविधि के बारे में सूचना दी जा सकती है:

नोट : बेनामी और छद्म नाम वाली शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है। जो शिकायतकर्ता अपनी पहचान गुप्‍त रखना चाहते हैं, वे 'पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्‍फॉर्मर्स' रेजोल्यूशन 2004 (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत शिकायत कर सकते हैं।